प्राधिकरण के आवंटन निरस्तीकरण का फैसला पलटने से खरीदार खुश
प्राधिकरण के आवंटन निरस्तीकरण का फैसला पलटने से खरीदार खुश
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के यूनिटेक के सेक्टर-113 स्थित प्रोजेक्ट के जमीन आवंटन निरस्तीकरण के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही आवंटन फिर से बहाल हो गया। कुछ माह पहले नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं चुकाने और बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप लगा सेक्टर-113 का प्लॉट आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद खरीदार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सोमवार को कोर्ट ने प्राधिकरण के आवंटन निरस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से यूनिटेक के खरीदार खुश हैं।
यूनिटेक यूनिहोम्स 3 खरीदार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत कुमार सरीन ने बताया कि एक तरफ केंद्र सरकार की ओर से यूनिटेक प्रोजेक्ट को टेकओवर कर इसके कायाकल्प की बात चल रही थी। वहीं, दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट का जमीन आवंटन निरस्त करने से 1,629 खरीदारों का भविष्य अधर में लटक गया था। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से सभी प्रोजेक्टों के टेकओवर के फैसले से खरीदार परेशान थे। वजह यह थी कि प्रोजेक्ट का आवंटन ही निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट के फैसले से इस प्रोजेक्ट के खरीदार भी केंद्र सरकार के टेकओवर वाली लिस्ट में आ गए हैं। इससे इन्हें घर मिलने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है।
बकाया वापसी के लिए आवेदन करेगा प्राधिकरण
कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राधिकरण को बकाए की वसूली में समस्या आएगी। इस बाबत प्राधिकरण के वकील ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके बाद कोर्ट ने बकाए को लेकर प्राधिकरण से आवेदन करने को कहा। ओएसडी राजेश कुमार ने बताया कि आवेदन किया जाएगा। साथ ही इसे यूनिटेक के बोर्ड के सामने भी रखा जाएगा।