बीएसएनएल को भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस रद्द

 


बीएसएनएल को भेजे गए आयकर विभाग के नोटिस रद्द


दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को भेजे गए दो नोटिसों को रद्द कर दिया है।


आयकर विभाग ने बीएसएनएल को ये नोटिस 2001-02 और 2002-03 के लिए आयकर आकलन को नए सिरे से खोलने के लिए नोटिस भेजे थे। आयकर विभाग का कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अपनी परिसंपत्तियों पर अत्यधिक ह्रास दिखाकर आकलन से बची थी।


न्यायाधीश बदर दुरेज अहमद और विभू बखरू की पीठ ने बीएसएनएल को 23 नवंबर, 2005 और 12 मार्च, 2007 को आयकर कानून की धारा 148 के तहत भेजे गए नोटिसों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आयकर नोटिस और उसके बाद बीएसएनएल के खिलाफ की गई कार्रवाई गैरकानूनी है इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदालत का यह आदेश बीएसएनएल द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आया है।