हाईकोर्ट ने भारतीयों की रिहाई संबंधी याचिका खारिज की

 


हाईकोर्ट ने भारतीयों की रिहाई संबंधी याचिका खारिज की


दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की जेलों में बंद 50 से अधिक भारतीयों की रिहाई के लिए कदम उठाने के संबंध में केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि भारत सरकार इन भारतीयों की रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है।


अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मदनगोपाल खुशीराम पाल द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला ने केंद्र की यह बात स्वीकार की कि इस संबंध में इस्लामाबाद के साथ सभी स्तरों पर संभावित कदम उठाए गये हैं।


जनहित याचिका में भारतीय कैदियों की रिहाई और उन्हें मुआवजा देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि हमें इन याचिकाओं में कोई दम नहीं लगा। इन्हें खारिज किया जाता है। हालांकि हम भारत सरकार से इन लोगों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रखने का अनुरोध करते हैं।


पीठ ने यह दलील स्वीकार की कि सरकार ने 2007 में पारित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों को लागू किया है।